मजदूरों को दुर्घटना में मौत पर मिलेंगे चार लाख का मुआवजा: मुखिया पूर्वी
मजदूरों को दुर्घटना में मौत पर मिलेंगे चार लाख का मुआवजा: मुखिया पूर्वी
रिपोर्ट- पंकज कुमार सिंह
मशरक प्रखंड के पूर्वी पंचायत में एक शिविर आयोजित कर मनरेगा श्रमिकों का बिहार भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना के तहत दर्जनों मजदूरों का निबंधन कराया गया। शिविर का आयोजन मशरक पूर्वी पंचायत में किया गया जिसकी अध्यक्षता मुखिया संघ के अध्यक्ष व पूर्वी मुखिया प्रतिनिधि अमर सिंह ने की। और उपस्थित लोगों और मनरेगा मजदूर को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत में जितने भी लोग मनरेगा योजना के तहत काम करने हैं उनका निबंधन श्रम विभाग में कराने के बाद निबंधित मजदूर की यदि किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसे चार लाख मुआवजा देने का प्रावधान है। वहीं शिविर में पंचायत रोजगार सेवक रविशंकर सिंह ने दर्जनों मनरेगा मजदूरों को इस योजना में निबंधित किया और बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 90 दिन या उससे अधिक दिनों तक मनरेगा योजना के तहत काम करने वाले जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक हों उनका ही निबंधन इस योजना के तहत कराया जा सकता है। निबंधन के बाद एक साल के बाद साइकिल खरीदने के लिए 3000 रूपये खाते में दिये जायेंगे इसके बाद दुर्घटना बीमा, बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता समेत कई सुविधाएं दी जाती है। शिविर में सरपंच रामबाबू राय, बृजकिशोर राय, टुनटुन राय,नीरज कुशवाहा,मनोज प्रसाद समेत दर्जनों मजदूर उपस्थित रहे।
क्या फायदे होंगे निबंधित मजदूर को
निबंधित कामगारों की किसी दुर्घटना में मौत होने के बाद चार लाख मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा आकस्मिक निधन होने पर एक लाख मुआवजा के अलावा वार्षिक चिकित्सा सहायता मद से प्रति वर्ष 3000 रुपया इलाज के लिए दिया जाएगा। साथ ही दो बेटियों की शादी के लिए 50-50 हजार रुपये बतौर सहायता राशि तथा खुद की शादी के लिए भी 50 हजार रुपये दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। निबंधन के फायदे कामगार महिला को डिलीवरी के मौके पर भी नजर आएंगे और उन्हें दस हजार तथा दाह संस्कार के लिए भी पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। योजना की बड़ी बात यह है कि 60 साल की उम्र के बाद निबंधित कामगारों को एक हजार से पांच हजार रुपये तक पेंशन की भी व्यवस्था है।