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भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 लोकसभा से पारित

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नई दिल्ली, 19 जुलाई (हि.स.)। लोकसभा में गुरुवार को आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद बैंको से भारी कर्ज लेकर उसे बिना चुकाए देश छोड़कर भागने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनकी संपत्ति जब्त करने और उन्हें स्वदेश लाने में सहायता मिलेगी।
गुरुवार को लोकसभा में इस विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इसके जरिए बड़े भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के दायरे में वह भी अपराधी आएंगे जो पूर्व में देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के उपबंध तीन में साफ कहा गया है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के दिन जो भी व्यक्ति भगोड़ा आर्थिक अपराधी है या भविष्य में भगोड़ा आर्थिक अपराधी बनता है, उस पर यह कानून लागू होगा।
उल्लेखनीय है कि इस कानून के अस्तित्व में आने के बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या सरीखे आर्थिक अपराधियों को स्वदेश लाने और उनकी संपत्ति जब्त करने में सरकार को मदद मिलेगी।