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राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुर्जर आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार

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नई दिल्ली, 05 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने गुर्जर व चार अन्य जातियों को पांच फ़ीसद आरक्षण देने के राजस्थान सरकार के आदेश पर आज रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा मामला हाईकोर्ट मे लंबित है और वे हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश मे दख़ल नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है, इसलिए हम दखल नहीं देंगे।

इस मामले में अरविंद शर्मा और बादल वर्मा ने याचिका दायर की थी । याचिका में राजस्थान हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी । राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश तो दिया था लेकिन विधेयक पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने विधेयक पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित अन्य जातियों को 5 फीसदी आरक्षण देने के लिए राज्य में आपात परिस्थितियों का हवाला दिया था, लेकिन ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं थी।

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने पर रोक लगा रही थी। इस आरक्षण के बाद ये सीमा भी पार कर गई है। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने गुर्जर सहित पांच जातियों को पांच फीसदी आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात का हवाला देकर दिया है लेकिन संविधान में जनगणना के आधार पर आरक्षण की बात नहीं है।

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