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कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है दहेज उत्पीड़न की शिकायत :सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ससुराल से निकलने को मजबूर हुई महिला के लिए ये जरूरी नहीं कि वो दहेज उत्पीड़न की शिकायत उसी शहर में दर्ज कराए, जहां ससुराल है। महिला माता-पिता के शहर या जहां भी उसने शरण ली है, उस जगह शिकायत दर्ज करवा सकती है।

आम तौर पर आपराधिक मामले में ये कानून है कि केस उसी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है जहां की सीमा क्षेत्र में घटना घटी हो। लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चूंकि महिला अपना ससुराल का घर छोड़ने के लिए मजबूर हुई है। इसलिए वो जहां रहेगी वहां वह भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत केस दर्ज करा सकती है।