
ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

ऐश्वर्या राय के याचिका दायर करने के बाद अब अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब अभिषेक बच्चन ने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों (पर्सनैलिटी राइट्स) की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वेबसाइट्स उनकी तस्वीरों और नाम का बिना इजाजत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल न सिर्फ फर्जी एंडोर्समेंट के लिए किया जा रहा है बल्कि पब्लिक को गुमराह करने वाले विज्ञापनों में भी किया गया है।
कानूनी मांग
अभिषेक और ऐश्वर्या की याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि उनके नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का किसी भी तरह से बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल तुरंत रोका जाए। साथ ही, इंटरनेट पर पहले से मौजूद ऐसे सारे लिंक और कंटेंट हटाने की मांग की गई है। दोनों ने गूगल और यूट्यूब जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देश देने की अपील की है।
John Doe’ आदेश
कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन ने ‘John Doe’ आदेश की भी मांग की है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में कोई अज्ञात शख्स या वेबसाइट अगर उनकी पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने की कोशिश करे, तो उस पर तुरंत रोक लगाई जा सके।
क्यों है ये मामला अहम?
आज के डिजिटल दौर में डीपफेक, मॉर्फिंग और फर्जी एंडोर्समेंट का खतरा तेजी से बढ़ा है। सेलेब्रिटी की पहचान का गलत इस्तेमाल कर आम लोगों को गुमराह करना और बिना इजाजत उनकी इमेज से मुनाफा कमाना एक बड़ी समस्या बन चुका है।
पहले भी हो चुके हैं बड़े नाम शिकार
यह मामला सिर्फ ऐश्वर्या और अभिषेक तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज सितारे भी इस तरह के फर्जी विज्ञापनों और डीपफेक कंटेंट का शिकार हो चुके हैं। ऐसे में बच्चन दंपती की यह कानूनी पहल न सिर्फ अपनी पहचान की सुरक्षा के लिए है बल्कि पूरी इंडस्ट्री के कलाकारों के लिए एक उदाहरण भी है।
अगला कदम
दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करेगा। माना जा रहा है कि इस केस का फैसला भारत में पर्सनैलिटी राइट्स और ऑनलाइन फेक एंडोर्समेंट से जुड़े कानूनों की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।