Fri. Sep 26th, 2025

लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव को कोर्ट में रहने का आदेश

Share this News

यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है. सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं.

IRCTC घोटाले मामले में लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव सहित कई आरोपियों के खिलाफ 13 अक्टूबर को आरोप तय होंगे. कोर्ट ने इस दौरान आरोपियों को कोर्ट में रहने का आदेश दिया है.

आईआरसीटीसी यानी रेल मंत्रालय से जुड़े होटलों के रखरखाव का ठेका देने मे गड़बड़ी करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी समेत सभी आरोपियों को 13 अक्तूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.

सीबीआई ने चार्जशीट में लालू, तेजस्वी और   राबड़ी देवी सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है. रेलवे में आईआरसीटीसी के दो होटलों बीएनआर होटल रांची और पुरी के टेंडर में हुए भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा.

कोर्ट 13 अक्टूबर को  लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत अन्य के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा. यानी इस दिन कोर्ट ये तय करेगा कि चार्जशीट में बताए गए आरोपों में से कौन-कौन से आरोप आगे मुकदमे का आधार बनेंगे और कौन-कौन से आरोप मुकदमे से बाहर कर दिए जाएंगे.

क्या है मामला?

यह मामला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को देने में की गई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है. सीबीआई ने इस केस में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और करप्शन के आरोप लगाए हैं.

इस मामले में तीनों की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई के पास इस केस में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. सीबीआई के विशेष जज विशाल गोगने ने जांच एजेंसी और आरोपियों के वकीलों की रोजाना सुनवाई के आधार पर दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.