दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट जमानत पर बड़ा फैसला करेगा
दिल्ली 2020 दंगा केस फिर सुर्खियों में आता है। सुप्रीम कोर्ट अब जमानत याचिकाओं पर अंतिम फैसला करने की तैयारी करता है। अदालत की बेंच में जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया बैठते हैं। दोनों जज लंबे समय तक दलीलें सुनते हैं। वे अब कल आदेश सुनाते हैं। इसलिए पूरे मामले पर निगाहें टिकती हैं।
इस केस में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम जैसे नाम शामिल हैं। अभियोजन उन्हें बड़ी साजिश का हिस्सा मानता है। हालांकि, अभियुक्त अपने ऊपर लगे आरोपों का कड़ा विरोध करते हैं। वे अदालत से राहत मांगते हैं।
अब पृष्ठभूमि देखें। 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़कती है। 53 लोग जान गंवाते हैं। कई इलाकों में आगजनी और टकराव होता है। पुलिस बड़ी जांच शुरू करती है। वह कई लोगों को गिरफ्तार करती है। फिर केस लंबी कानूनी प्रक्रिया में जाता है।

सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट बड़ा कदम उठाता है। कोर्ट नौ अभियुक्तों की जमानत याचिकाएँ खारिज करता है। कोर्ट कहता है कि यह मामला साधारण विरोध नहीं दिखाता। कोर्ट इसे सोची-समझी और संगठित साजिश मानता है। इसलिए अदालत कड़ी टिप्पणी करती है।
इसी दौरान, कुछ अभियुक्त पहले ही जमानत पाते हैं। नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इक़बाल तन्हा अदालत से राहत लेते हैं। बाद में ईशरत जहां भी जमानत पाती हैं। इस तरह केस अलग-अलग मोड़ों से गुजरता है।
फिर नौ अभियुक्त सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं। वे कहते हैं कि जांच लंबी चलती है। वे कहते हैं कि सुनवाई में देर होती है। इसलिए वे कोर्ट से जमानत की मांग करते हैं। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस इसका विरोध करती है। पुलिस कहती है कि कुछ लोग योजना बनाकर दंगे कराते हैं। पुलिस दलील देती है कि साजिश का लक्ष्य बड़ा राजनीतिक असर पैदा करना था।

पुलिस यह भी कहती है कि कुछ भाषणों ने माहौल गरम किया। पुलिस अदालत में कुछ वीडियो चलाती है। वह कहती है कि साजिश अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचना चाहती थी। लेकिन बचाव पक्ष इस तर्क पर सवाल उठाता है। वरिष्ठ वकील तर्क देते हैं कि “रेजीम चेंज” की बात आरोपपत्र में जगह नहीं लेती। वे कहते हैं कि यह दलील नई बनती है और अदालत को प्रभावित करने की कोशिश करती है।
उधर, उमर ख़ालिद के वकील कहते हैं कि पुलिस आरोप तो लगाती है, पर सबूत नहीं दिखाती। वे बताते हैं कि जिस भाषण का ज़िक्र आता है, वह अमरावती में होता है। उस समय उमर दिल्ली में मौजूद नहीं रहते। इस तरह दोनों पक्ष अपनी-अपनी कहानी रखते हैं।

ट्रायल कोर्ट में केस अभी आरोप तय करने के चरण में चलता है। 700 से अधिक गवाह अदालत के सामने आते हैं। इसलिए मुकदमा लंबा रास्ता लेता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट अब जमानत पर रास्ता साफ कर सकता है।
अब सबकी नजर कल के फैसले पर रहती है। एक फैसला कई अभियुक्तों का भविष्य तय करेगा। साथ ही, यह फैसला दंगा मामलों में अदालतों के रुख को भी दिशा देगा।

