Sat. May 18th, 2024

अब एसपी साहेब नहीं कर पाएंगे थानेदारों को डायेक्ट सस्पेंड लेना होगा आदेश

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सूबे में अब थानेदार को एसपी साहेब निलंबित करना अब पहले जैसा नहीं होगा. राज्य के एसपी के लिए अब इंस्पेक्टरों को निलंबित करना आसान नहीं होगा. थानेदार को अब सस्पेंड करने के लिए रेंज के आइजी या डीआइजी की अनुमति के बाद ही सस्पेंड किया जा सकेगा. बिहार पुलिस मैनुअल में यह संशोधन किया गया है.यही नहीं थानेदारों को निलंबित भी तभी किया जा सकेगा जिन मामलों में संबंधित अधिकारी का जांच होने तक पदस्थ रहना लोकहित के विरुद्ध हो.नये नियम के अनुसार यदि को पुलिस अधिकारी कोर्ट में झूठा सबूत दने का दोषी या आरोपित पाया जाएगा तो उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा. जबतक कोर्ट फैसला नहीं देता तबतक उसका निलंबन नहीं होगा.यही नहीं बर्खास्तगी सेवा या पद से हटाये जाने, प्रमोशन या वेतनवृद्धि पर रोक वाले आदेश के खिलाफ पुलिसकर्मी अपील कर सकेंगे.