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लाॅकअप हत्याकांड: सीबीआई कोर्ट ने नौ जुलाई तक बढ़ाई आरोपी पुलिस वालों की हिरासत

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शिमला, 22 जून (हि.स.)। बहुचर्चित गुड़िया प्रकरण से जुड़े सूरज लाॅकअप हत्याकांड मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे हिमाचल पुलिस के पूर्व आईजी एच जहूर जैदी सहित नौ आरोपी पुलिस वालों को शुक्रवार को शिमला स्थित विशेष सीबीआई के न्यायाधीश वीरेंद्र ठाकुर की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान एक निजी दूरसंचार कम्पनी का एक नोडल अधिकारी भी अदालत में उपस्थित हुआ और आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के दस्तावेज दिए गए। आरोपियों के पैरवी के लिए शुक्रवार भी अदालत में कोई वकील नहीं पहुंचा। इस पर अदालत ने आरोपियों को मामले के सम्बन्ध में कानूनी परामर्श लेने के लिए सरकारी वकील यादवेंद्र ठाकुर को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। साथ ही आरोपियों को अपने मामले की पैरवी के लिए स्थायी वकील का इंतजाम करने को कहा। अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत आगे बढ़ाते हुए मामले की सुनवाई नौ जुलाई को तय की है।

उल्लेखनीय है कि गुड़िया मामले में हिमाचल पुलिस की एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी सूरज की बीते वर्ष जुलाई माह में कोटखाई थाने के लाॅकअप में मौत हो गई थी। तत्कालीन आईजी जहूर जैदी के नेतृत्व वाली एसआईटी पर सूरज की सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप लगा। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की और 29 अगस्त को पूर्व आईजी जहूर जैद्दी सहित नौ पुलिस वालों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 16 नवम्बर को शिमला के पूर्व एसपी डीडब्लूय नेगी को गिरफ्तार किया गया था।

सभी अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई द्वारा सक्षम अदालत में चालान दाखिल किया जा चुका है। इस मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई ने अभियुक्तों के आवाज के नमूने लेने के लिए अदालत में आवेदन किया था और इसी साल अप्रैल माह में सीबीआई ने आरोपियों के आवाज के नमूनों लिए थे। दरअसल बीते वर्ष छह जुलाई को शिमला जिले के कोटखाई के एक जंगल में दसवीं कक्षा की छात्रा (गुड़िया) का शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि दुष्कर्म के उपरांत गुड़िया को विभत्स तरीके से मौत के घाट उतारा गया है। इस मामले की जांच कर रही पुलिस की एसआईटी ने सूरज सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया था लेकिन 18 जुलाई की रात्रि कोटखाई थाने के लाॅकअप में सूरज की हत्या कर दी गई थी।