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अब सामान्य श्रेणी को मिल सकेगा 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ, अधिसूचना जारी

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नई दिल्ली, 14 जनवरी (हि.स.)। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी प्रावधान सोमवार को प्रभाव में आ गए। वहीं गुजरात अपने यहां इस तरह का आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी बन गया।
सरकार ने इस संबंध में राजपत्रित अधिसूचना जारी की है। इस संविधान संशोधन विधेयक पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी। संसद में यह 9 जनवरी को पारित हुया था।
इस अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद-15 और 16 में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण के दायरे में लाया गया है। यह विशेष प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर सभी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ‘संविधान(103 वां संशोधन) अधिनियम-2019 की धारा-2 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 14 जनवरी को उस तारीख के रूप में चिन्हित करती है, जिस दिन कानून के प्रावधान प्रभाव में आएंगे।’