उपराष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को किया खारिज

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नई दिल्ली, 23 अप्रैल (हि.स.)। उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित सात अन्य राजनीतिक दलों के सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव को हस्ताक्षर कर सभापति के पास भेजा था। उपराष्ट्रपति ने महाभियोग प्रस्ताव को नामंजूर करने के बाद एक बयान में कहा कि मुख्य न्यायाधीश के आचरण को लेकर विपक्षी दलों के सांसदों का मीडिया के समक्ष बयानबाजी करना संसदीय गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इससे मुख्य न्यायाधीश के पद की गरिमा प्रभावित होती है। उपराष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के कदम का स्वागत करते हुए भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा, उपराष्ट्रपति को पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए था। ऐसा करके कांग्रेस ने खुदकुशी की है। वहीं फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा, यह गंभीर मामला है। हमें नहीं पता कि प्रस्ताव क्यों खारिज किया गया। पार्टी कानूनी जानकारी लेने के बाद आगे कदम उठाएगी।

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