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कैट व्यापारियों ने जीएसटी पर राहुल गांधी को दी खुली बहस की चुनौती

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नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स.)। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स(कैट) ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को वस्तु एवं सेवा कर(जीएसटी) पर खुली बहस की चुनौती दी है। कैट का आरोप है कि राहुल जीएसटी पर लगातार गलत बयानी कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आज एक विज्ञापन साझा किया है। इसमें एक दुकानदार जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताकर व्यापारियों के दोनों हाथ काटने की बात कह रहा है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी अपनी आदत के अनुसार बिना विषय को समझे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि राहुल अपने बयान पर पूरी तरह आश्वस्त हैं तो वह इस पर हमारे साथ एक सार्वजानिक बहस कर लें। यह बहस किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हो सकती है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि जीएसटी एक अच्छी या खराब कर प्रणाली है।
खंडेलवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने घोषणा की है की वो वर्तमान जीएसटी के स्थान पर नया जीएसटी 2.0 लाएंगे लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया की नए जीएसटी का स्वरूप क्या होगा। क्या उन्होंने इस बारे में राज्यों की सहमति ली है क्योंकि जीएसटी कानून के अनुसार बिना राज्यों की सहमति के जीएसटी में कोई बदलाव नहीं हो सकता। कई राज्यों में उनके दल की सरकारें अल्पमत में है इसलिए कोई उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। गांधी को बयान देने से पहले यह अवश्य सोचना चाहिए कि वो अकेले इसे लागू कर सकते हैं अथवा नहीं। देश के व्यापारी गांधी के झांसे में आने वाले नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि जीएसटी के वर्तमान स्वरूप से देश के व्यापारियों को काफी हद तक बड़ी राहत पहुंची है। पहले व्यापारियों की दुकानों पर इंस्पेक्टरों का लगातार आना लगा रहता था लेकिन जबसे जीएसटी देश में लगा है तब से अब तक कोई जीएसटी इंस्पेक्टर देश भर में किसी व्यापारी के यहां नहीं आया। बिक्री कर दफ्तर में व्यापारियों का जाना बंद हो गया। पहले एक ही दस्तावेज को कई बार विभाग के पास जमा कराना पड़ता था लेकिन अब कागज समाम्प्त हो गए और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। बिक्री विभाग के एक बड़े भ्रष्टाचार से व्यापारियों को मुक्ति मिली है। डेढ़ करोड़ रुपए तक की वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी कम्पोजीशन स्कीम में आकर टैक्स के झंझट से मुक्ति पा सकते हैं। 40 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। अधिकतम वस्तुओं पर कर की दर कम हो गई है। अनेक फार्मों के स्थान पर अब केवल एक ही रिटर्न भरना होता है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य लाभ हैं जो जीएसटी लगने के बाद व्यापारियों को मिले हैं।