अरावली में नए खनन पट्टों पर पूर्ण रोक, केंद्र ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश
अरावली में नए खनन पट्टों पर पूर्ण रोक, केंद्र ने राज्यों को दिए सख्त निर्देश
नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने आज अरावली पर्वत श्रृंखला में नए खनन पट्टों पर पूरी रोक लगा दी। यह आदेश नए नियमों पर विवाद और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए पट्टों पर रोक लगाने के बाद आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि स्थायी और वैज्ञानिक खनन प्रबंधन योजना तैयार होने तक कोई नया पट्टा नहीं दिया जाएगा।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि अरावली की पूरी श्रृंखला में नए खनन पट्टे न दिए जाएँ। यह रोक दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली की सतत भौगोलिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आदेश का उद्देश्य अवैध खनन को रोकना और पर्वत श्रृंखला की अखंडता बनाए रखना है।

साथ ही केंद्र ने भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) को जिम्मेदारी दी है कि वह अरावली क्षेत्र में और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करे। ऐसे स्थानों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में चल रहे खानों को पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप काम करना होगा।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के निर्णय पर आधारित है। कोर्ट ने अरावली पर्वत की वैज्ञानिक परिभाषा को मान्यता दी और MoEF&CC को स्थायी खनन प्रबंधन योजना (MPSM) तैयार करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अरावली को “हरी बाधा” करार दिया, जो थार रेगिस्तान के पूर्वी फैलाव को रोकती है। कोर्ट ने खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का सुझाव खारिज किया, क्योंकि यह अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता था, लेकिन स्पष्ट वैज्ञानिक योजना बनाने को कहा।

हालांकि, कुछ समूहों ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि नई ऊंचाई-आधारित परिभाषा (100 मीटर या अधिक ऊँचाई वाले टीलों को शामिल करना) 90 प्रतिशत से अधिक अरावली को खनन के लिए खोल देगी। पर्यावरणविदों और विपक्ष ने इसे गंभीर चेतावनी माना और कहा कि छोटी पहाड़ियों को न शामिल करने से पारिस्थितिक संबंध टूट सकते हैं।अरावली, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली है। यह रेगिस्तानी विस्तार को रोकने, जलभंडारण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चुनौती यह है कि वे विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाएँ। आदेश के बाद सभी राज्य उच्च सतर्कता पर हैं। पर्यावरण विभाग और वन अधिकारी क्षेत्र की निगरानी तेज कर रहे हैं। उन्हें सुनिश्चित करना है कि खानों के संचालन में कोई अनियमितता न हो।

संक्षेप में, केंद्र ने स्पष्ट संदेश दिया है: अरावली की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोई नया खनन पट्टा नहीं मिलेगा। मौजूदा खानों को कड़ी निगरानी में रखा जाएगा। वैज्ञानिक योजना के पूरा होने तक यह नीति लागू रहेगी। इसका लक्ष्य पर्वत श्रृंखला को स्थायी रूप से संरक्षित करना और अवैध खनन को पूरी तरह रोकना है।
