
आगरा में दर्दनाक हादसा, स्कूली बस में ट्रेलर ने मारी टक्कर

आगरा में सेंट वीएस पब्लिक स्कूल की बस में ट्रेलर ने टक्कर मारी। बस में चीखपुकार मच गई। बच्चे सीट से एक दूसरे के ऊपर गिरे। किसी का सिर फूट गया, तो किसी की नाक। बस का दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर जाम हो गया। आपातकालीन द्वार से बच्चों को
यूपी के आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में जेसीबी चौराहे के पास सेंट वीएस पब्लिक स्कूल की बस में ट्रेलर ने टक्कर मारी। बस में चीखपुकार मच गई। बच्चे सीट से एक दूसरे के ऊपर गिरे। किसी का सिर फूट गया, तो किसी की नाक। बस का दरवाजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर जाम हो गया। आपातकालीन द्वार से बच्चों को बाहर निकाला गया। हादसे में जख्मी छह बच्चों को उपचार के लिए भेजा गया। सूचना पर अभिभावक भी मौके पर आ गए थे।
घटना सुबह करीब आठ बजे की है। शास्त्रीपुरम सी-2 स्थित सेंट वीएस पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। बस में यूकेजी से कक्षा पांच तक के 28 बच्चे सवार थे। बस सुनारी की तरफ से जा रही थी। मोहम्मदपुर की तरफ से एक ट्रेलर आ रहा था। चौराहे पर ट्रेलर ने बस में दरवाजे की तरफ जबरदस्त टक्कर मारी। बस की सीट पर बैठे बच्चे दूसरी तरफ गिरे। चीखपुकार मच गई। बच्चे भयभीत हो गए। रोने लगे। ट्रेलर चालक मौके से भाग गया। मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना पर सिकंदरा थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा। बच्चे बस में ही फंस गए थे।
आपातकालीन द्वार को खोला गया। एक-एक करके बच्चों को बाहर निकाला गया। बच्ची बुरी तरह सहमे हुए थे। बस से निकलते ही सड़क किनारे बैठ गए। रो रहे थे। जो बच्चे जख्मी थे, उन्हें खून से लथपथ देख बच्चे ज्यादा घबरा गए थे। इंस्पेक्टर सिकंदरा प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि जख्मी बच्चों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिलाया गया। अभिभावकों को सूचना दी गई। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर आ गए। तहरीर के आधार पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है।
ये बच्चे हुए जख्मी
हादसे में कक्षा पांच का आलोक, यूकेजी के अनाया, समीता, अनिवय, अराध्या व शौर्य जख्मी हुए। पुलिस के अनुसार आलोक के पैर की हड्डी टूट गई थी। नाक में भी चोट थी। अनिवय और समीता के सिर में चोट थी। बस में सवार ज्यादातर बच्चों को धमक लगी थी। किसी की पसली तो किसी के हाथ-पैर में दर्द हो रहा था।
आरटीओ से ब्लैकलिस्ट है बस
पापा संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने हादसे के बाद मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत की है। आरोप लगाया है कि बस आरटीओ से ब्लैकलिस्ट थी। उसकी फिटनेस खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद स्कूल बच्चों को लेकर आ रही थी। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। बस में सवार बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। बस में सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जबकि यह अनिवार्य है। बस में फिटनेस सर्टिफिकेट, जीपीएस ट्रैकर, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स का अभाव था। यह स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश (2017), मोटर व्हीकल एक्ट 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 का उल्लंघन है।