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दिल्ली में अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की डीडीए को फटकार

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नई दिल्ली, 28 मार्च (हि.स.)। दिल्ली में सीलिंग के मामले को लेकर अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि वह सिर्फ़ व्यापारियों के बारे में सोच रहा है आम लोगों की परेशानियों की कोई चिंता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई बिजली चोरी करने लगे और फिर वह धरने-प्रदर्शन पर बैठ जाए तो क्या उसके लिए बिजली फ्री कर देंगे। पिछले 26 मार्च को दिल्ली सरकार द्वारा विस्तृत रिपोर्ट पेश नहीं करने से नाराज़ सुप्रीम कोर्ट ने 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया था।