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दिल्ली-NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत,

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सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाया जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के सभी कुत्तों को शेल्टर में भेजने का आदेश दिया था।

दिल्ली-NCR के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तीन जजों की बेंच ने 11 अगस्त के फैसले में कुछ बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि सभी कुत्तों को शेल्टर हाउस में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टीकाकरण-बधियाकरण के बाद उन्हें उसी जगह पर छोड़ा जाएगा जहां से उठाए जाएंगे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा है कि अब पूरे देश के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़ी उस याचिका पर आदेश सुनाया जिसमें अदालत के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि यह अंतरिम निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया गया है। उन्होंने कहा, ‘पूरे देश के लिए विचार किया जाएगा। दूसरे हाईकोर्ट में भी मामले लंबित हैं। इस तरह के सभी मामलों को इस अदालत में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि एक राष्ट्रीय नीति बन सके। पिछली सुनवाई के बहाद हमने कुछ संशोधन सुझाए हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि आवारा कुत्तों को छोड़ने पर प्रतिबंध पर स्टे लगाया जाता है। टीकाकरण के बाद उन्हें वापस उस इलाके में छोड़ दिया जाए। जस्टिस नाथ ने कहा कि आक्रामक व्यवहार और रेबीज वाले कुत्तों को टीकाकरण किया जाए।

अदालत ने कहा कि अन्य क्षेत्रों में भोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि अनियमित भोजन से आम आदमी को समस्याएं होती हैं। अदालत ने उल्लंघनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन बनाने का भी निर्देश दिया। पीठ ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति या संगठन अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि एबीसी नियमों के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या संगठन को नगर निगम अधिकारियों को कुत्तों को उठाने से नहीं रोकना चाहिए।

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन वी अंजारिया ने 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सर्वोच्च अदालत ने 11 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से ‘डॉग शेल्टर्स’ भेजने का आदेश दिया गया था। अदालत ने यह भी कहा था कि कुत्तों को पकड़ने में बाधा बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।