
1950 का वो समझौता… जानिए क्यों नेपाल बॉर्डर पर वीजा-पासपोर्ट नहीं लगता?

भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत पुराना और खास है. दोनों देशों की खुली सीमा, आपसी व्यापार और बिना वीज़ा आने-जाने की सुविधा ने लोगों को करीब लाकर रखा है लेकिन 1950 में हुई शांति और मैत्री संधि को लेकर नेपाल कई बार सवाल उठाता रहा है.
नेपाल और भारत देश 1,751 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करते हैं. भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है. इसके अलावा, दोनों देशों के बीच व्यापार भी होता है और एक-दूसरे देश में जाने के लिए यहां के नागरिकों को वीज़ा नहीं दिखाना पड़ता. दोनों देशों के बीच नागरिकों और सामानों की बड़े पैमाने पर अप्रतिबंधित आवाजाही की अनुमति का फ़ैसला साल 1950 में शांति और मैत्री संधि में तय की गई थी. आइए जानते हैं 75 साल पहले हुआ यह समझौता कैसे नेपाल और भारत के बीच शांति बनाए रखता है.
भारत और नेपाल ने 31 जुलाई, 1950 को मैत्री और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे. यह संधि दोनों देशों के बीच संबंधों की आधारशिला है. यह संधि एक-दूसरे को शांति, मित्रता और संप्रभुता प्रदान करती है. साथ ही एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की बात भी स्वीकार करती है.
नो वीजा बॉर्डर क्यों?
भारत और नेपाल के बीच सदियों से धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध रहे हैं. नेपाल भारत पर काफी हद तक ट्रेड और रोजगार के लिए निर्भर है. हजारों नेपाली भारत में काम करते हैं और भारतीय भी नेपाल में व्यापार करते हैं. भारत के लिए नेपाल एक बफर स्टेट (Buffer State) है, यानी चीन और भारत के बीच एक दोस्ताना पड़ोसी.
इस समझौते के अनुसार, नेपाल जब भी भारत के अलावा किसी अन्य देश से हथियार आयात करेगा, तो उसे भारत से परामर्श करना होगा. यह संधि दोनों देशों को एक-दूसरे के प्रति राष्ट्रीय व्यवहार का अधिकार देती है. राष्ट्रीय व्यवहार का यह खंड औद्योगिक और आर्थिक विकास पर भी लागू होता है
नागरिकों को दोनों देशों में संपत्ति, व्यापार, निवास और आवागमन का अधिकार है. इसका अर्थ है कि एक नेपाली नागरिक भारत में संपत्ति खरीद सकता है, जबकि एक भारतीय नागरिक नेपाल में ऐसा कर सकता है. एक भारतीय नागरिक नेपाल में कहीं भी रह सकता है और एक नेपाली नागरिक को भी राष्ट्रीय व्यवहार के तहत भारत में रहने का अधिकार प्राप्त है. इस समझौते में यह भी तय है कि भारतीय नागरिक बिना वीज़ा के नेपाल आ-जा सकते हैं. इसके अलावा, कोई भी देश कभी भी संधि में बदलाव की बात कर सकता है.
जब नेपाल ने की समझौते में बदलाव की बात
साल 1950 में तय हुए इस समझौते को बदलने की कई बार मांग उठी है. नेपाल ने शुरुआत में शिकायत की थी कि 1950 में जब यह संधि हुई थी, तब भारत ने एक राणा शासक के साथ समझौता किया था. नेपाल का आरोप है कि भारत ने राणा के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे जो अलोकप्रिय हो चुके थे. नेपाल के कुछ वर्गों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस तरह से संधि पर हस्ताक्षर किए गए, उससे यह संकेत मिलता है कि भारत नेपाल को एक छोटा राज्य मानता है, न कि समान राज्य.
नेपाल को संधि के अनुच्छेद 2, 6 और 7 पर हमेशा से आपत्ति रही है. अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि दोनों सरकारों को किसी भी पड़ोसी देश के साथ किसी भी गंभीर मतभेद या गलतफ़हमी की सूचना एक-दूसरे को देनी चाहिए, जिससे दोनों सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों में कोई दरार पड़ने की संभावना हो. अनुच्छेद 2 के अनुसार, भारत और नेपाल दोनों देशों को आपसी रिश्तों में किसी भी गंभीर स्थिति या उलझन की स्थिति में एक-दूसरे से सलाह-मशविरा करना और जानकारी साझा करना होगा.
नेपाल की व्याख्या यह है कि अगर उसे किसी तीसरे देश (जैसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका आदि) के साथ कोई नया रिश्ता बनाना हो या बातचीत करनी हो, तो उसे पहले भारत को बताना पड़ेगा. नेपाल को लगता है कि यह उसकी स्वतंत्र विदेश नीति पर रोक लगाता है.
अनुच्छेद 6 और 7 के अनुसार, भारत और नेपाल अपने क्षेत्र में एक-दूसरे के नागरिकों को आर्थिक गतिविधि, रोज़गार, निवास और संपत्ति के स्वामित्व के समान विशेषाधिकार देंगे. 1994 में, यूएमएल ने चुनाव में सफलतापूर्वक भारत-विरोधी मुद्दा उठाया था. तब से भारत-विरोधी नारे लगाना और यह आरोप लगाना कि 1950 की भारत-नेपाल संधि नेपाल की तुलना में भारत के लिए ज़्यादा अनुकूल है, राजनीतिक लाभ उठाने का एक तरीका बन गया है.
जब नेपाल ने चीन से मंगवाए हथियार
नेपाल के अनुसार, 1988 में जब उसने चीन से हथियार आयात किए, तो भारत ने इस प्रक्रिया को 1950 की संधि का उल्लंघन माना और एकतरफ़ा तौर पर भारत-नेपाल पारगमन बिंदु पर प्रतिबंध लगा दिया. इस प्रतिबंध के नेपाल पर गंभीर प्रभाव पड़े, क्योंकि इससे व्यापार पर असर पड़ा, जिससे देश में आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हुईं.
नेपाल का दावा है कि चीन से हथियारों के आयात ने अनुच्छेद 5 का उल्लंघन नहीं किया, जो विशेष रूप से भारत से या भारतीय क्षेत्र के माध्यम से हथियारों के आयात से संबंधित है. 1988 में आयातित हथियार चीन से थे, भारत से नहीं. इसलिए, नेपाल भारत को सूचित करने या परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं था. इसके बावजूद, भारत ने नेपाल के पारगमन बिंदु को 17 महीनों के लिए बंद कर दिया.