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बिहार पंचायत चुनाव-2021 से पहले वीवीपैट को लेकर पटना उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

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बिहार पंचायत चुनाव-2021 से पहले वीवीपैट को लेकर पटना उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला

B.B.J-DESK

मुजफ्फरपुर।बिना वीवीपैट (वोटर वैरिफाइड पेपर आडिट ट्रेल) के राज्य में पंचायत चुनाव कराने पर पटना उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।बुधवार को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस. कुमार ने मुजफ्फरपुर के डा.उमा शंकर सहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पंचायत चुनाव-2021 में एक भी ईवीएम बिना वीवीपैट के इस्तेमाल नहीं की जाएगी।साथ ही इस याचिका को लेकर मानसिक,शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेलने पर याचिकाकर्त्ता को उचित मुआवजा देने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया।

आपको ज्ञात हो कि डा. सहनी ने पटना उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 08 अक्टूबर,2013 को जारी आदेश का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया है कि पारदर्शिता को लेकर ईवीएम से कोई भी चुनाव कराने पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होगा ताकि मतदाता यह जान सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया या नहीं।याचिका में यह भी कहा गया था कि अगर सभी ईवीएम में वीवीपैट लगाया जाना संभव नहीं हो,तो बैलेट पेपर से ही पंचायत चुनाव कराया जाए।उक्त मामले की मंगलवार को सुनवाई हुई।इसके बाद बुधवार को इसपर आदेश जारी किया गया।पटना उच्च न्यायालय ने जारी आदेश में कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए यह किया जाना जरूरी है।

 

पंचायत चुनाव पर पड़ सकता है असर

अब जबकि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में दो चरणों का नामांकन कार्य पूरा हो चुका है।साथ ही 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान भी है।ऐसे में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निर्धारित समय में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल दिख रहा है क्योंकि इतनी संख्या में वीवीपैट की उपलब्धता कठिन है।यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि एक ईवीएम में चार पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।इसके लिए चारों पदों के लिए वोट डालने पर पर्ची निकलना जरूरी होगा।पहले से ही ईवीएम की कमी से जूझ रहा राज्य निर्वाचन आयोग इतनी संख्या में वीवीपैट की व्यवस्था शायद ही कर सके।आयोग के पास बैलेट पेपर से चुनाव कराने का विकल्प है।यह भी निर्धारित समय पर पूरा होना कठिन है।