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डिजिटल लेनदेन के तौर-तरीके दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल करने के लिए आरबीआई और केंद्र को नोटिस

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नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.) । दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटों और डिजिटल लेनदेन के तरीकों को दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली बेंच ने 21 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

दिव्यांग लोगों के लिए काम करनेवाले संगठन ग्रेजुएट्स फोरम ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका में कहा गया है कि दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल बैंकों के नोट और सिक्के बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं। याचिका में कहा गया है कि बाजार में जो नोट और सिक्के प्रचलन में हैं वे दृष्टिबाधित लोगों के अनुकूल नहीं हैं। इन नोटों औऱ सिक्कों की वजह से देश के 52 लाख दृष्टिबाधित लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ती है।

याचिका में कहा गया है कि राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत बैंकिंग सेवाओं, पोर्टल, वेबसाइट्स, ऐप, पेमेंट गेटवे . प्वायंट ऑफ सेल और कैश कलेक्शन सेंटर को दिव्यांगों के अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किया जाए।