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रेलवे टेंडर घोटाला केस में लालू समेत 14 को समन

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नई दिल्ली, 30 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव , राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 लोगों को समन जारी किया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 31 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

पिछले 20 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को इस बात के लिए फटकार लगाई थी कि उसने दस्तावेजों को जमा करने के लिए अनुमति नहीं ली थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि हमें दस्तावेजों को सौंपने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेना है। तब कोर्ट ने सीबीआई को फटकारते हुए कहा कि जब तक दस्तावेज नहीं सौंपे जाएंगे तब तक संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपितों पर आईपीसी की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे। रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधुओं की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था ।

इस मामले में लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक आरके गोयल और आईआरसीटीसी के तत्कालीन निदेशक राकेश सक्सेना के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है