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लालू की जमानत याचिका टली, खराब स्वास्थ्य का दिया था हवाला

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बिहार/रांची, 16 मार्च (हि.स.)। झारखंड उच्च न्यायालय में चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की अपील सह जमानत याचिका एक सप्ताह के लिए टाल दी गयी । रांची उच्च न्यायालय में न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की एकल पीठ में शुक्रवार को चाईबासा कोषागार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई । लालू यादव के अधिवक्ता ने उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत की मांग की । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस पर अपना पक्ष रखने के लिए एक सप्ताह का समय मांग लिया । इसके बाद जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है । इससे पूर्व गत 9 मार्च को उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई टल गई थी। लालू प्रसाद की ओर से इस मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद प्रमुख को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और बीस लाख रुपये जुर्माना सुनाया है। इससे पहले 23 फरवरी को लालू प्रसाद को तब झटका लगा जब हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया । लालू प्रसाद की ओर से उनके खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया गया और जमानत की मांग की गई लेकिन सीबीआई के अधिवक्ता ने कहा कि लालू प्रसाद स्वस्थ हैं और रोज मीडिया में बयान दे रहे हैं । इसके बाद न्यायाधीश अपरेश सिंह की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। लालू प्रसाद 23 दिसम्बर, 2017 से रांची की होटवार जेल में बंद हैं ।