अब गुटखा तंबाकू बेचने का भी लेना होगा लाइसेंस

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डेस्क रिपोर्ट

आनन्द वर्मा

लखनउ:- उत्तर प्रदेश शासन ने प्रदेश की राजधानी मे लागू व्यवस्था को प्रदेश के कुछ ओर शहरों मे लागू करने का स फैसला किया है । जिसमें बिना लाइसेंस के गुटखा या तम्बाकू बेचने पर प्रतिबध लगा दिया गया है। यदि बिना लाइसेंस के इन उत्पादोकी बिक्री करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उत्पाद भी जब्त कर लिया जायेगा।

राज्य के अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा0 रजनीश दूबे द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यह व्यवस्था फिलहाल प्रदेश के 16 शहरो मे लागू की जा रही है जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, वृन्दावन मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली तथा शहजहांपुर शामिल हैं। हालाकि अभी शासनादेश जारी होने के बाद सम्बतधित जिलो के नगर निगमों को इस पर उपविधि बनानी होगी जिसके बाद ही इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा ।