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किसी भी लंबित मामले में स्टे ऑर्डर छह माह बाद हो जाएगी समाप्त: सुप्रीम कोर्ट

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  1. नई दिल्ली, 29 मार्च (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सभी लंबित दीवानी या आपराधिक मामलों में जहां स्टे ऑर्डर दिया जाता है उसकी अवधि छह माह बीतने के बाद समाप्त हो जाएगी। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा कि भविष्य में जब भी स्टे ऑर्डर दिया जाएगा वो छह महीने की अवधि के बीत जाने पर समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अपवादस्वरूप ऐसा तभी होगा जब किसी मामले में स्पीकिंग ऑर्डर में इसकी अनुमति दी गई हो।