अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ का गठन किया

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नई दिल्ली, 08 जनवरी (हि.स.)। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ 10 जनवरी से अयोध्या मसले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस आशय का एक नोटिस जारी किया। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस एसए बोब्डे, जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं।

इस बेंच में पहले केस की सुनवाई कर रही बेंच का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। तत्कालीन चीफ जस्टिस के नेतृत्व में जो बाकी जज थे, उनमें जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल थे लेकिन इस नयी बेंच में कोई शामिल नहीं है। पिछले 4 जनवरी को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय बेंच ने कहा था कि इस मसले पर 10 जनवरी को तीन जजों की बेंच ही कोई भी फैसला करेगी।

27 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के फैसले से अयोध्या मसले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्माइल फारुकी का मस्जिद संबंधी जजमेंट अधिग्रहण से जुड़ा हुआ था। इसलिए इस मसले को बड़ी बेंच को नहीं भेजा जाएगा। जस्टिस अशोक भूषण ने फैसला सुनाया था, जो उनके और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का फैसला था। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर ने अपने फैसले में कहा कि इस इस्माईल फारुकी के फैसले पर पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच को भेजा जाए। 

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