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आरबीआई ने बैंकों को जारी की गाइडलाइन, नई करेंसी चेस्ट के लिए नए नियम

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नई दिल्‍ली, 09 अप्रैल (हि.स.)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया(आरबीआई) आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्‍सों में नई करेंसी चेस्ट खोलने की तैयारी में है। इसके लिए आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक करेंसी चेस्ट में स्ट्रांग रूम के लिए न्यूनतम 1,500 वर्गफुट का क्षेत्र जरूरी बताया गया है। करेंसी चेस्‍ट के जरिए रिजर्व बैंक सरल तरीके से बैंकों को करेंसी वितरण का काम करता है।
स्ट्रांग रूम के लिए 1500 वर्गफुट का एरिया जरूरी
आरबीआई ने बैंकों को गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम के लिए कम से कम 1,500 वर्गफुट का क्षेत्र होना चाहिए। ऐसे इलाके जो पहाड़ी अथवा दुर्गम क्षेत्र में हैं, वहां स्ट्रांग रूम या वॉल्ट रखने के लिए कम से कम 600 वर्गफुट क्षेत्र होना जरूरी है। आरबीआई की गाइडलान के मुताबिक नई करेंसी चेस्ट में प्रतिदिन 6 लाख 60 हजार रुपये बैंक नोटों की प्रोसेसिंग करने की क्षमता होनी चाहिए।
वहीं, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में बनाई जाने वाली करेंसी चेस्ट या वॉल्ट की प्रतिदिन नोट प्रोसेसिंग क्षमता 2 लाख 10 हजार रुपये नोटों की होनी जरूरी है।

इससे पहले आरबीआई ने एक समिति बनाई थी, जिसने नई करेंसी चेस्‍ट की सिफारिश की थी। समिति ने कहा था कि केंद्रीय बैंक को बैंकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ नई करेंसी चेस्ट को खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी चेस्ट की बकाया रखने की सीमा कम से कम 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
रिजर्व बैंक की 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देशभर में रिजर्व बैंडिया के 3,975 करेंसी चेस्ट हैं।इसके अलावा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालय, तीन वाणिज्यिक और सहकारी कार्यालय तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 3,654 सिक्के उपलब्ध कराने वाले छोटे डिपो भी हैं।

उल्लेखनीय है कि करेंसी चेस्ट एक तरह से रिजर्व बैंक का खजाना रखने का काम करता है। यह देश के अलग-अलग हिस्‍सों में होता है। इस खजाने के जरिए नई करेंसी और नए सिक्कों का देशभर में वितरण, पुरानी करेंसी को रिसाइकल करना और सभी बैंकों में एकत्र हुए अत्यधिक कैश को अपने पास रखने का काम किया जाता है। इससे करेंसी वितरण काम आसानी से किया जा सकता है।