कॉलेजों को मिली अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामले में यूजीसी से जवाब तलब

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पटना, 25 फरवरी(हि.स.)। हाई कोर्ट ने सूबे के सैकड़ों एफिलिएटेड कॉलेजों को मिली अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नही दिए जाने के आरोपो को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से 31 मार्च तक रिपोर्ट तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि आयोग 31 मार्च तक इस मामले की जांच कर एक विस्तृत रिपोर्टअदालत में सौंपे और यह बतावें की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने में अनियमितता बरतने वाले कॉलेजों के खिलाफ वह क्या करवाई करने जा रहा है ।
न्यायमूर्ति ज्योति शरण एवं न्यायमूर्ति अरविंद श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने वेटरन्स फोरम द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार एवं संबंधित नौ विश्वविद्यालय प्रशासन को भी अपने स्तर से कार्रवाई करने का निर्देश दिया ।
जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि 11वीं और 12 वीं पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आयोग से अनुदानित 287 करोड़ रुपये के बदले मात्र 57 करोड़ रुपये का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य के एफिलिएटेड कॉलेजों की तरफ से दिया गया है।
वहीं दूसरी ओर इस मामले में आयोग ने अपना जवाब दायर करते हुए कोर्ट को बताया कि 12 वीं योजना के तहत 287 करोड़ रुपये में मात्र 91 करोड़ रुपये का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मिला है । शेष अनुदानित राशि का उपयोगिता का प्रमाण पत्र 31 मार्च तक जमा करने का आदेश दिया गया है। यूजीसी को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 8 अप्रैल को निर्धारित की है।