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एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट के प्रकाशन की डेडलाइन 31 जुलाई के बाद नहीं बढ़ेगी : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली  (हि.स.) । असम में नागरिक पहचान प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) का प्रकाशन 31 जुलाई तक करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि असम सरकार, एनआरसी और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करें कि नागरिक रजिस्टर तय समय में पूरा हो ।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग के सचिव, असम सरकार के सचिव और असम एनआरसी के कोआर्डिनेटर के बीच एक बैठक होनी चाहिए ताकि आगामी आम चुनावों की वजह से एनआरससी की प्रक्रिया में बाधा न आए। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने असम सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ये बैठक एक सप्ताह के भीतर होनी चाहिए। कोर्ट ने बैठक के नतीजों के बारे में कोर्ट को 5 फरवरी को बताने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान एनआरसी के कोआर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने कोर्ट को बताया कि दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर ली गई है। इस दौरान 36.2 लाख दावे और 2 लाख से ज्यादा आपत्तियां आईं। दावों का वेरिफिकेशन 15 फरवरी से शुरू होगा।

12 दिसम्बर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी ड्राफ्ट में जगह न पा सके 40 लाख लोगों को दावे और आपत्ति दाखिल करने के लिए समय सीमा 31 दिसम्बर तक बढ़ाई थी। पहले ये समय सीमा 15 दिसम्बर तक थी। एक नवम्बर, 2018 को कोर्ट ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 15 दिसम्बर तक वक्त दिया था। उसके पहले ये मियाद 25 नवम्बर थी। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए 5 और दस्तावेजों के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। पहले सिर्फ 10 दस्तावेजों को मान्यता दी थी ।

राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के मद्देनज़र ये प्रक्रिया काफी अहम है। पांच दिसम्बर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने असम के 48 लाख लोगों की नागरिकता के मामले में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा था कि उन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का दोबारा मौका मिलेगा। कोर्ट ने कहा था कि जिन 48 लाख महिलाओं को पंचायत द्वारा नागरिकता का प्रमाण पत्र दिया गया है, उसका वेरिफिकेशन के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है।