कैबिनेट: आधार के स्वेच्छा से प्रमाणपत्र के तौर पर उपयोग पर अध्यादेश को मंजूरी

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नई दिल्ली  (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को आधार के स्वेच्छा से पहचान दस्तावेज के तौर पर प्रयोग को अनुमति देने वाले लोकसभा में लंबित विधेयक को लेकर अध्यादेश लाए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इसके अलावा श्री कृष्णा समिति की सिफारिश भी थी। इसपर सरकार विधेयक लाई जो लोकसभा में पारित हो गया। इसे राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सका । इसके चलते सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से इसे लाने को मंजूरी दी है।
उन्होंने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट हैं। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से आधार को केवाईसी के लिए प्रमाण पत्र के तौर पर निजी कंपनियों के साथ साझा करना चाहता है तो टेलीग्राफ और मनी लांडरिंग कानूनों के प्रावधानों के तहत वह
ऐसा कर सकता है और इस सहमित को वापिस भी ले सकता है। इन कंपनियों को आधार से जुड़ी गोपनियता को बनाए रखना होगा।