मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते: सीजेआई

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नई दिल्ली, 23 अप्रैल (हि.स.)। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह और द वायर विवाद मामले पर सुनवाई के दौरान आज चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि वे मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। कोर्ट को प्रेस पर रोक लगाने के रुप में नहीं देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल किसी भी बदलाव से इनकार किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान जब जय शाह के वकील ने कहा कि हमारे बारे में सही नहीं लिखा गया तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में काफी नफा-नुकसान होता है। वे (मीडिया) कभी आपके बारे में तिरछा लिखेंगे कभी मसालेदार लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 18 अप्रैल को दोनों पक्षों से आपसी सुलह से मामला सुलझाने की सलाह दी थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप दोनों पक्ष एक टेबल पर आमने-सामने बात कर इस मामले को सुलझाएं। मामले पर अंतिम सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। पिछले 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी । पहले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि मीडिया किसी के बारे में कुछ भी लिखने को स्वतंत्र नहीं है। वायर और उनके पत्रकारों की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एक पत्रकार ने केवल ये पूछा कि 18 लाख के टर्नओवर से किसी का टर्नओवर 80 करोड़ तक कैसे पहुंच गया। इस सवाल के पूछने पर उसे अभियोजन का सामना करना पड़े तो ये पत्रकारिता का अंत होगा । जय शाह की ओर से वकील नीरज किशन कौल ने कहा था कि पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आजादी का ये मतलब नहीं है कि उसे चुन चुनकर आंकड़े उद्धृत करने का लाइसेंस मिल गया है । इन आंकड़ों के जरिये वो उस व्यक्ति को टारगेट करने की कोशिश करता है क्योंकि वो एक खास राजनीतिक हस्ती से जुड़ा हुआ है। द वायर के पत्रकारों ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुजरात हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में द वायर और उसके पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा निरस्त करने की अर्जी खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि द वायर के संपादकों और उसके रिपोर्टर के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस बनता है। द वायर में छपे लेख मानहानि के उद्देश्य से पूर्ण प्रतीत होते हैं।