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यूपी: पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती परिणाम पर लगी रोक हटी, याचिकाएं खारिज

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उत्तर प्रदेश/इलाहाबाद, 29 मार्च (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2015 में करीब 30 हजार कांस्टेबल पदों की भर्ती होने के बावजूद परिणाम की घोषणा पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि बिना लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर भर्ती करने में कोई अवैधानिकता नहीं है। लिखित परीक्षा के बिना भर्ती करना गलती नहीं: हाईकोर्ट रणविजय सिंह और दर्जनों अन्य याचिकाओं पर सुनवाई कर मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पुलिस भर्ती में मेरिट के आधार पर चयन में कोई त्रुटि नहीं है।