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सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक संसद से पारित

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नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर तबके के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने संबंधी ऐतिहासिक संविधान (संशोधन) विधेयक बुधवार को राज्यसभा से भारी बहुमत से पारित होने के साथ संसद से पारित हो गया। विधेयक के पक्ष में 165 और विरोध में 7 मत पड़े।

मतविभाजन के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने घोषणा की कि संविधान (124वां संशोधन) विधेयक, 2019 सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे और सदन में मौजूद सदस्यों के दो तिहाई से अधिक के बहुमत से पारित हो गया। कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दलों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इससे पहले विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने के प्रस्ताव को भी सदन ने बहुमत से अस्वीकार कर दिया।
सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा से पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक पर करीब 10 घंटे सदन में चर्चा की गई।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक को राज्यसभा में पेश करते और चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इससे लाखों-करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीबों का सशक्तिकरण होगा और विचार-विमर्श के बाद ही यह विधेयक लाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कांग्रेस के सदस्य सभापति के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। सदन में शोर शराबे के बीच गहलोत ने कहा कि विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव है । इन अनुच्छेदों में आरक्षण के लिए आर्थिक आधार को शामिल किया गया है जिसके बाद सामान्य श्रेणी के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अधिकतम10 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त कर सकेंगे। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन यह व्यवस्था अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं पर लागू नही होगी। विधेयक में इसके उद्देश्यों और इसे सदन में पेश किए जाने का भी उल्लेख है। इसके अनुसार, संविधान के नीति निर्देशक तत्व संबंधी अनुच्छेद 46 में उल्लेख है कि सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों सहित समाज के कमजोर तबकों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों पर विशेष ध्यान देगी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगी। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग आरक्षण का फायदा उठाने के पात्र नही माने जाते। इस बाधा को दूर करने के लिए संविधान में आवश्यक संशोधन करने का फैसला किया गया है।