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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तमिलनाडु के बर्खास्त विधायकों का मामला

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नई दिल्ली, 25 जून (हि.स.)। तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए 18 विधायकों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई ट्रांसफर कर सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनवाई की मांग की है। न्यायालय इन विधायकों की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट को बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 1-1 के विभाजित फैसले की वजह से ताजा चुनाव कराने में छह महीने की और देर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 27 जून को सुनवाई करने का निर्देश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने एआईएडीएमके के 18 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले के खिलाफ इन 18 विधायकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। 14 जून को मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने 1-1 से विभाजित फैसला दिया। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया जबकि बेंच के दूसरे जज एम सुंदर ने स्पीकर के फैसले को निरस्त कर दिया। इसके बाद डिवीजन बेंच ने तीसरे जज को इस मामले पर अपनी राय देने का निर्देश दिया। डिवीजन बेंच के विभाजित फैसले से इस मामले में अंतिम फैसला आने में और देर होने की संभावना है जिसकी वजह से इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की है।