सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत

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नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के मुख्य सतर्कता आयुक्त के पद पर केवी चौधरी और सतर्कता आयुक्त के पद पर पीएम भसीन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2017 में इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका एनजीओ कॉमन कॉज ने दायर किया था। कॉमन कॉज की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि दोनों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। दोनों का रिकॉर्ड भी साफ-सुथरा नहीं है।

याचिका में कहा गया था कि सरकार ने इन पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची भी जारी नहीं की थी। याचिका में दोनों की नियुक्ति को अवैध और गैरकानूनी करार देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दोनों की नियुक्ति संविधान की धारा 14 का उल्लघंन कर की गई है।