Sat. May 18th, 2024

चलती ट्रेन मे प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा -जीआरपी

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1जनवरी से रेल यात्रियों को रेल पुलिस ने नई सौगात दी है। यात्री अब यात्रा के दैरान हुए आपराधिक मामलों का ऑन द स्पोर्ट मामला दर्ज करा सकेंगे
 चलती ट्रेनों में भी प्राथमिकी दर्ज कराने की व्यवस्था कर दी गई है। इसकी शुरुआत छपरा जंक्शन पर बुधवार को की गई। पहली ट्रेन छपरा-भटनी पैसेंजर में इसकी शुरुआत की गई। रेल थानाध्यक्ष सुमन प्रसाद सिंह ने बताया कि रेलवे मार्ग रक्षी दल के पास एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रिंटेड फॉर्म रहेगा। चलती ट्रेन में दर्ज एफ आई आर की कॉपी शिकायतकर्ता को मौके पर ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इस सुविधा के उपलब्ध होने से यात्रियों को एफ आई आर दर्ज कराने के लिए बीच में यात्रा नहीं छोड़नी पड़ेगी।
  सोनपुर डिविजन के रेल डीएसपी तनवीर अहमद के अनुसार ट्रेन में यात्रा कर रहे रेलयात्री अब ऑन स्पॉट एफ आई आर दर्ज कर सकेंगे 1 जनवरी 2020 से रेलवे का यह नियम प्रभावी हो गया है बताया कि इससे रेल यात्रियों को कानूनी राहत मिलने में काफी मदद मिलेगी उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए स्कॉट पार्टी के पास एफ आई आर की 3 प्रतियां होगी जिसमें से एक प्रति शिकायतकर्ता रेल यात्री को तुरंत मुहैया करा दिया जाएगा और इससे न्याय प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकेगी उन्होंने कहा कि पुराने नियमों को शिथिल करते हुए नए नियम के तहत रेल यात्रियों को राहत देने का प्रावधान किया गया है वहीं इससे अपराध कर्मियों पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी