मौत का कुआं बनते बोरवेल

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हरियाणा के बालसमंद गांव में 20 मार्च को करीब 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरे डेढ़ साल के मासूम नदीम को आखिरकार सेना और एनडीआरएफ के जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 50 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिये सही सलामत निकाल लिया। लेकिन ऐसे बोरवेल या गड्ढों में गिरकर सही-सलामत बाहर निकलने वाला हर बच्चा नदीम जैसा भाग्यशाली नहीं होता। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदीम बोरवेल के समीप खेल रहा था तभी अचानक बोरवेल में गिर गया। उसके माता-पिता वहीं खेत में मजदूरी कर रहे थे। बच्चे के बोरवेल में गिरते ही हड़कम्प मच गया। मामला प्रशासन के संज्ञान में आते ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नदीम जिस बोरवेल में गिरा था, वह 10 इंच चौड़ा तथा 54 फुट गहरा था। विडम्बना यह कि साल-दर-साल ऐसे भयावह हादसों के बावजूद न हम इनसे कोई सबक लेते हैं और न ही प्रशासन ऐसे मामलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए कठोर कदम उठाता है। कभी बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले सामने आते हैं तो कभी राह चलते खुले मेनहोल में गिरकर कोई अकस्मात परलोक सिधार जाता है। लेकिन हमारी फितरत कुछ ऐसी हो चुकी है कि ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर चंद दिनों तक प्रशासन को कोसते रहने के बाद अगला ऐसा ही कोई हादसा सामने आने तक शांत बैठ जाते हैं।
गत वर्ष 30 जुलाई को पटना के पनकी क्षेत्र के सुजानपुर गांव में घर के बाहर खेल रहे तीन वर्षीय मासूम की खुले मेनहोल में गिरने से दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। 27 जुलाई को दिल्ली के मायापुरी इलाके में खुले नाले में गिरकर एक युवक मौत के आगोश में समा गया था। बिहार के मुंगेर जिले में सना नामक तीन साल की बच्ची गत वर्ष 30 जुलाई को 110 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद 31 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया था। लेकिन हर बच्चा सना या नदीम जितना भाग्यशाली नहीं होता कि ऐसे हादसों में जीवित बच जाए। पिछले कई वर्षों से लगातार नालों, मेनहोल, कुओं या बोरवेल में बच्चों या लोगों के गिरने के मामले सामने आते रहे हैं और अब तक अनेक जिंदगियां इन मौत के गड्ढों, बोरवेल, नालों अथवा गटर में समा चुकी हैं। विडम्बना है कि सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद कभी ऐसे प्रयास ही नहीं किए गए, जिससे इस तरह के मामलों पर अंकुश लग सके।
पहली बार हरियाणा में कुरूक्षेत्र के हल्दीहेड़ा गांव में 21 जुलाई 2006 को प्रिंस नाम के बच्चे के बोरवेल में गिरने की घटना मीडिया की सक्रियता के चलते सबके सामने आई थी। पांच वर्ष का प्रिंस 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसे सेना की रेस्क्यू टीम की कड़ी मेहनत के चलते तीन दिन बाद मौत के गड्ढे से सकुशल बाहर निकाल लिया गया था। उस समय पहली बार देश का ध्यान इस तरह की घटना की ओर गया था। टीवी चैनलों ने इसका घटनास्थल से सीधा प्रसारण किया था। उसके बाद उम्मीद जताई गई थी कि इस घटना से सबक लेकर ऐसे उपाय किए जाएंगे ताकि भविष्य में और किसी बच्चे के साथ ऐसे दर्दनाक हादसे न हों, किन्तु प्रिंस हादसे के बाद मासूमों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं देश में अक्सर कहीं न कहीं देखने-सुनने को मिलती रही हैं। हालांकि ऐसा कोई अधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे ऐसे हादसों में होने वाली मौतों की संख्या का पता चल सके। लेकिन जैसी हमारी व्यवस्थाएं हैं और जिस तरह का हमारा तंत्र है, उसके मद्देनजर यह अवश्य कहा जा सकता है कि बार-बार होते ऐसे हादसों पर आंसू बहाना ही हमारी नियति है। दरअसल खेतों की सिंचाई के लिए खोदा गया बोरवेल देश में अब एक ऐसा जानलेवा शब्द बन चुका है, जिसने अब तक न जाने कितने मासूमों की जिंदगी छीन ली है।
ऐसी बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में संज्ञान लिया था और कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। 2013 में सर्वोच्च अदालत ने बोरवेल से जुड़े कई दिशा-निर्देशों में सुधार करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे। उसके अनुसार गांवों में बोरवेल की खोदाई सरपंच तथा कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में करानी अनिवार्य है। शहरों में यह कार्य ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग तथा नगर निगम के इंजीनियर की देखरेख में होना जरूरी है। इसके अलावा बोरवेल खोदने वाली एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बोरवेल खोदवाने के कम से कम 15 दिन पहले डी.एम., ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है। बोरवेल की खोदाई से पहले खोदाई वाली जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाना और उसके खतरे के बारे में लोगों को सचेत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसी जगह को कंटीले तारों से घेरने और उसके आसपास कंक्रीट की दीवार खड़ी करने के अलावा गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढंकना भी अनिवार्य है। लेकिन सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए गड्ढे खोदना और खोदाई के बाद उन्हें खुला छोड़ देने का सिलसिला आज भी बेरोकटोक जारी है। अपवाद स्वरूप किसी बच्चे को ऐसे हादसे में बचाने में सफलता मिल जाती है तो ‘जिंदगी की जंग’ जीत लेने का जश्न मनाते हुए प्रशासन द्वारा बहादुरी के गीत गाए जाते हैं, अन्यथा ऐसे अधिकांश मामलों में बच्चे मौत से हार जाते हैं और प्रशासन अपनी बेबसी पर आंसू बहाता नजर आता है। केन्द्र सरकार ने मार्च 2009 में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के प्रावधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित की थी किन्तु उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, कोई नहीं जानता।
अदालत की गाइडलाइन में स्पष्ट है कि बोरवेल की खोदाई के बाद अगर कोई गड्ढा है तो उसे कंक्रीट से भर दिया जाए। लेकिन ऐसा न किया जाना ही हादसों का सबब बनता है। अदालती दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का भी प्रावधान है किन्तु बार-बार सामने आ रहे दर्दनाक हादसों के बावजूद ऐसा कोई मामला याद नहीं आता, जब किसी को ऐसी लापरवाहियों के लिए कठोर दंड मिला हो, जो दूसरों के लिए सबक बन सके। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे नौनिहाल खेलते-कूदते अनायास ही मौत के गड्ढों में समाते रहेंगे?