स्पॉट फिक्सिंग: श्रीसंत को नए सिरे से सजा सुनाने का ज़िम्मा बीसीसीआई के नए लोकपाल को

Share this News

नई दिल्ली, 05 अप्रैल (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग के दोषी श्रीसंत को नए सिरे से सजा सुनाने का ज़िम्मा बीसीसीआई के नए लोकपाल जस्टिस डीके जैन को सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 15 मार्च को बीसीसीआई के उस पुराने फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें श्रीसंत पर क्रिकेट खेलने के लिए आजीवन बैन लगा दिया था। कोर्ट ने कहा कि श्रीसंत को दी गई आजीवन प्रतिबंध की सजा अधिक है। बीसीसीआई इस पर तीन महीने में निर्णय ले।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि श्रीसंत का यह कहना गलत है कि मामले में बरी होने पर बीसीसीआई को उसे सजा देने का अधिकार नहीं है। बीसीसीआई को किसी भी मामले में क्रिकेटर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होता है। कोर्ट ने कहा था कि हमारे फैसले का श्रीसंत के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर कोई असर नहीं होगा। सुनवाई क्रिकेटर श्रीसंत ने कहा था कि उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का फैसला गैरकानूनी है। श्रीसंत ने कहा था कि मुझे किसी ने भी गलत काम के लिए संपर्क नहीं किया था । पुलिस ने मुझे हिरासत में लेकर लगातार प्रताड़ित किया और जबरन अपराध कबूलवाया । मैने कोई अपराध नहीं किया।

सुनवाई के दौरान श्रीसंत ने कहा था कि मेरे खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग करने का कोई सबूत नहीं है। ऐसे में बीसीसीआई की ओर से मुझ पर जीवन भर के लिए खेलने पर प्रतिबंध लगाना गलत और गैर कानूनी है। श्रीसंत ने कहा था कि बीसीसीआई का फैसला बिना कोई ठोस सबूत के आधार पर किया गया है।

श्रीसंत की ओर से कहा गया था कि उनके खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं है। केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। जिस फोन कॉल को साक्ष्य के रूप में बताया गया है उसमें रिश्वत लेने की कोई बात ही नहीं है।

7 दिसंबर, 2018 को सुनवाई के दौरान श्रीसंत के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा था कि श्रीसंत 35 साल के हो गए हैं और उनका प्लेईंग करियर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा था कि दूसरे क्रिकेटर जो श्रीसंत के साथ स्पॉट फिक्सिंग के आरोपित थे उन्हें आजीवन प्रतिबंध नहीं झेलना पडतिबंध की वजह से वे ब्रिटेन में लोकल क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल सकते हैं।