मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में सीएम की भी भूमिका की जांच का पॉक्सो कोर्ट का आदेश

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मुजफ्फरपुर,16 फरवरी (हि. स.)।मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में विशेष पाक्सो कोर्ट के प्रभारी न्यायाधीश एडीजे मनोज कुमार ने पटना के सीबीआई एसपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार , समाज कल्याण के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद और मुजफ्फरपुर के तत्कालीन डीएम धर्मेन्द्र सिंह पर लगाए गए आरोपों की जांच का आदेश दिया है। इस कांड की जांच कर रही सीबीआई पर आरोपित डॉक्टर अश्विनी कुमार ने अदालत में अर्जी देकर बालिका गृह के संचालन में सीएम,डीएम और समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव की भी भूमिका की जांच की मांग की थी। उसका कहना था कि सरकार 2013 से ही बालिका गृह के लिए फंड दे रही थी। जो अधिकारी फंड दे रहे थे वही क्लीन चिट दे रहे थे। इससे स्पष्ट है कि यह प्रशासनिक शह और मिलीभगत से ही संभव था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कई बार फटकार भी लगायी है। यह कहते हुए कि बिहार में सबकुछ ठीक नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली के विशेष पाक्सो कोर्ट को सौंप दिया है। इस मामले में डा. अश्विनी कुमार अभी जेल में है। उसके वकील सुधीर कुमार ओझा के आवेदन पर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की और शनिवार को सीएम,डीएम और कल्याण विभाग के प्रधान सचिव की भूमिका की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट देने का आदेश सी बीआई पटना के एसपी को दिया। कोर्ट ने डॉ. अश्विनी का बयान धारा 164 के तहत दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। डॉ. अश्विनी को बालिका गृह की नाबालिग लड़कियों को नशे की सूई देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।