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पुनः 16 जून से 22 जून तक कुछ छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध

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पुनः 16 जून से 22 जून तक कुछ छूट के साथ लगाया गया प्रतिबंध

सुमित झा

दरभंगा, 15 जून 2021 :- बिहार सरकार के गृह विभाग, बिहार, द्वारा निर्गत आदेश द्वारा संसूचित किया गया है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामले की संख्या में वृद्धि पाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ मे कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वारथ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाये गये।

इसी क्रम में दिनांक 05 मई 2021 से दिनांक 01 जून 2021 तक तीन चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बन्द रखते हुए सभी प्रकार के वाहनों एवं व्यक्तियों के आवागमन, सावर्जनिक स्थलों एवं समारोह पर पूर्ण प्रतिबंध लगाये गये। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना सक्रमण की दर एवं प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,000 के नीचे आ गई है।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की दर में अपेक्षानुकूल सुधार होने के उपरांत जून माह के प्रथम सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।

प्रथम चरण में दुकान/प्रतिष्ठानों को एक दिन बीच कर खोलने की अनुमति देते हुए सरकारी कार्यालयों को खोलने की शुरुआत की गयी। दिनांक 09 जून 2021 से द्वितीय चरण में गैर सरकारी कार्यालयों को खोला गया तथा दुकानों को खोलने की समय-सीमा में वृद्धि की गई।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक – 15 जून 2021 को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु कार्यालयों, दुकानों/प्रतिष्ठानों तथा समाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों/समागम के संबंध में लगाये गये प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए दिनांक -16 जून 2021 से दिनांक 22 जून 2021 तक निम्नवत् प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया गया।

 

01. सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ 05 बजे अपराह्न तक खुलेंगे।सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा।

 

अपवाद:- आवश्यक सेवाओं यथा – जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर बिग्रेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार एवं उससे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा।

 

02. सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर (Alternate Day) प्रातः 6:00 से 06:00 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे।

 

अपवाद:-

(क) बैंकिंग, बीमा एवं ए.टी.एम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कार्यालय/गतिविधियाँ।

(ख) औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान।

(ग)  सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)

(घ)  E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियाँ एवं कुरियर सेवायें।

(ड़) कृषि एवं इससे जुड़े कार्य।

(च) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।

(छ) टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियाँ।

(ज) पेट्रोल पम्प, एल.पी.जी., पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान।

(झ) कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ।

(ञ) निजी सुरक्षा सेवाएँ।

(ट)  ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री।

(ठ) उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान/दुकानें अवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पी.डी.एस. की दुकानें  *प्रतिदिन- प्रातः 6:00 बजे से 06: 00 बजे अपराह्न तक खुलेंगी।* उपरोक्त फल एवं सब्जी की दुकानें को जिला पदाधिकारी scatter करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकान है ना रहे और भीड़ ना हो।

 

 

दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा :-

 

01. दुकानों/प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

 

02. दुकानों/प्रतिष्ठानों के अंदर काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।

 

03. दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (02 गज की दूरी) का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे।

उपयुक्त शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

03. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयों-सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, *चश्मा की दुकानें* मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।

 

04. सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी

 

05. सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की जाएगी।

 

06. रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In-Room-Dining के साथ अनुमान्य होगा।

 

07. सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे।

 

08. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित होंगे।

 

09. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे।

 

10. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी।

 

11. विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। किंतु इनमें डी.जे एवं बारात जुलुस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

 

12. राज्य में रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। उक्त अवधि में निम्न अनुमान्य होंगे :-

 

● स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन।

 

● अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन।

 

●  वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है।

 

● सभी प्रकार के माल वाहक वाहन।

 

● वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो।

 

● कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन।

 

● अन्तर्राजीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन।

 

13. निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

 

14. सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन भीड़-भाड़ वाले स्थलों यथा – सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान, बाजार, प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत भी उपयुक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थाई रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपयुक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे। किंतु किसी भी परिस्थिति में उपयुक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।

सभी जिला पदाधिकारी उपयुक्त कंडिकाओं में वर्जित आदेशों के अनुपालन हेतु दं.प्र.सं की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा निर्गत करेंगे।

उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं भा.द.वि. की धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।