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बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन हेतु तिथि घोषित

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सारण, छपरा 03 मार्च : भारत निर्वाचन आयोग,नई दिल्ली के द्वारा बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्धिवार्षिक निर्वाचन-2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है।
चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी मीडिया कर्मियों को देने हेतु आज 03 मार्च 2022 को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी सारण श्री राजेश मीणा के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि 09 मार्च 2022, बुधवार को है, नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि 16.03.2022, बुधवार, नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तिथि 17.03.2022, गुरुवार, अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 21.03.2022 सोमवार, मतदान की तिथि 04.04.2022 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक होगी, मतगणना दिनांक 07.04.2022 गुरुवार को होगा एवं निर्वाचन प्रक्रिया 11.04.2022 को पूर्ण कर लिया जाएगा।


बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्धिवार्षिक निर्वाचन-2022 के लिए नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में दाखिल किया जाएगा। चुनाव हेतु सदर छपरा, सोनपुर एवं मढ़ौरा के अनुमंडल पदाधिकारी का सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। नाम निर्देशन पत्र कार्यालय अवधि में 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक दाखिल किया जा सकता है। एन आई एक्ट के तहत घोषित अवकाश के दिन नामांकन दाखिल नही किया जा सकेगा। बिहार विधान परिषद् के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का द्धिवार्षिक निर्वाचन-2022 हेतु मतदाताओं की संख्या-5451 है।


जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण के द्वारा बताया गया कि जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार सारण जिला में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या-20 होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी प्रेस नोट जारी करने के साथ ही पूरे जिला में आदर्श आचार-संहिता प्रभावी हो गयी है। इसके उल्लघन करने पर सुसंगत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया में कोविड-19 के गाइड लाईन का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।