शादी या किसी प्रकार के आयोजन करने से पहले थाने को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी

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करोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है ।बिहार सरकार की तरफ से अभी आदेश जारी किया गया है कि बिहार में जो भी शादी या किसी प्रकार की आयोजन होगी उससे पहले आपको स्थानीय थाने से इसकी परमिशन लेनी होगी और इसकी पूरी जानकारी देनी होगी इस गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखा गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से आदेश जारी किया गया है ।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और डीएसपी आईजी डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि शादी या किसी प्रकार के आयोजन करने से पहले थाने को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी चाहे शादी या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय थाने को इसकी पूरी गाइडलाइंस को पालन कराने को भी कहा गया है।

बिहार सरकार की तरफ से अभी आदेश जारी किया गया है कि बिहार में जो भी शादी या किसी प्रकार की आयोजन होगी उससे पहले आपको स्थानीय थाने से इसकी परमिशन लेनी होगी और इसकी पूरी जानकारी देनी होगी इस गाइडलाइंस में साफ तौर से लिखा गया है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से आदेश जारी किया गया है ।

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और डीएसपी आईजी डीआईजी को निर्देश दिया गया है कि शादी या किसी प्रकार के आयोजन करने से पहले थाने को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी चाहे शादी या अन्य किसी भी प्रकार की कार्यक्रम करने से पहले स्थानीय थाने को इसकी पूरी गाइडलाइंस को पालन कराने को भी कहा गया है।