NIOS से D.El.Ed. करने वाले अभ्यर्थियों के साथ फिर लोचा
शिक्षा विभाग ने NCTE से पूछा,आगे क्या करना है ?
पटना।पटना उच्च न्यायालय द्वारा NIOS के माध्यम से D.El.Ed. की मान्यता दिए जाने के बाद बिहार सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा है।
इस पत्र में कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने 18 माह के D.El.Ed. पाठ्यक्रम को मान्यता देने का फैसला दिया है और शिक्षक नियोजन में शामिल होने के लिए योग्य बताया है।
अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(NCTE) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर पटना उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में जानकारी दी है,साथ ही यह भी जानकारी मांगी है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध NCTE की तरफ से कोई अपील दायर की जा रही है या नही,इसकी जानकारी दी जाए।
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही ने पटना उच्च न्यायालय ने डिप्लोमा इन एलिमेंटरी डिग्रीधारियों को (NIOS D.El.Ed.) शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति देते हुए बड़ी राहत दी थी।इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इनका आवेदन पत्र स्वीकारने का निर्देश दिया था।बताया जाता है कि 2.5 लाख डीएलएड डिग्रीधारकों को इसका फायदा मिलेगा।