खाद की कीमत से एक रुपया भी अधिक लिया तो होगा FIR- CM नीतीश

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BBJN REPORT

बिहार के कृषि समन्वयक भी खाद की कीमतों पर नजर रखेंगे। उन्हें अपनी पंचायत के किसानों से बातकर यह जानकारी लेनी होगी कि कोई डीलर खाद की अधिक कीमत तो नहीं ले रहा है। अगर कहीं गड़बड़ी मिली तो खाद कंपनियों को भी इसके लिए जिम्मेवार माना जाएगा।कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने खाद संबंधी किसी भी शिकायत को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति बनाई है। नीति में कृषि अधिकारियों के साथ खाद कंपनियों की भी जिम्मेवारी तय की गई है। अधिकारी तो निगरानी रखेंगे और एक रुपये अधिक लेने की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज करेंगे ही, कंपनियों को भी कई तरह की जिम्मेवारी दी गई है।

निदेशक द्वारा निर्गत पत्र में रेलवे रैक प्वाइंट के भाड़ा के नाम पर कोई किसानों से अधिक कीमत ले तो इसके लिए कंपनी के अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। इसके लिए सभी कंपनियों के राज्य प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वह अपने एक अधिकारी के खाद की कीमत पर नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी बनाएं।

विभाग ने अपनी नीति में डीलर द्वारा खरीददार को रसीद नहीं देना, स्टॉक की सही जानकारी और कीमत प्रदर्शित नहीं करना, बिना लाइसेंस खाद की बिक्री करना या फिर यूरिया के साथ दूसरी खाद को टैग कर बेचना आदि अनियमितताओं के लिए कंपनियों को जिम्मेदार माना है। ऐसी स्थिति आने पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज होगी।