Mon. Apr 29th, 2024

गृह मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइन, किराना दुकान और मेडिकल स्टोर खुला रहेगा

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जरूरी सेवाएं रहेंगी चालू
-घबराएं नहीं
गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए देश भर में 21 दिनों के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं, प्रभावी उपायों और अपवादों के बारे में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन में कहा गया है कि इन 21 दिनों के दौरान कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी.

खुली रहेंगी ये दुकानें

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी और दवा की दुकानें यानी मेडिकल स्‍टोर, मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें, पैथ लैब और राशन की दुकानें खुली रहेंगी… यानी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, नर्सिंग होम खुले रहेंगे. यही नहीं लोगों को डॉक्टर के यहां जाने और अस्‍पताल से घर आने की छूट होगी. पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी.

खुले रहेंगे पेट्रोल पंप

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी जैसी जरूरी सेवाओं पर भी रोक नहीं लगेगी. यही नहीं बिजली उत्‍पादन, बिजली वितरण भी निर्बाध जारी रहेगा और विद्युत विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काम पर जाने की इजाजत होगी। यही नहीं प्राइवेट सिक्‍योरिटी सेवाएं भी जारी रहेंगी.

इन्हें रहेगी छूट

पीडीएस के तहत चलने वाली राशन दुकानें, खाने-पीने, दूध, रसोई के सामान आदि से संबंधित दुकानें. हालांकि, लोगों को घरों से कम से कम निकलना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन होम डिलीवरी को बढ़ावा देगा.

ख- बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम

ग- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

घ- दूरसंचार, इंटरनेट, ब्रॉडकास्ट एवं केबल सर्विस। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी आइटी इकाइयां, हालांकि यथासंभव वर्क फ्रॉम होम.

इनका उत्‍पादन नहीं होगा बंद

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत्त एवं अनुषंगी इकाइयां और सरकारी कंपनियां बंद रहेंगी। हालांकि, जरूरी सामानों का उत्‍पादन करने वाली इकाइयों को अपवाद के दायरे में रखा गया है.उत्‍पादन इकाइयों को भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है लेकिन इसके लिए राज्‍य सरकार से इजाजत लेनी होगी.

इन सेवाओं के लिए वाहनों को इजाजत

सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अस्पताल और संबंधित चिकित्सा इकाइयां, उनके विनिर्माण एवं वितरण से जुड़ी इकाइयां, केमिस्ट, डिस्पेंसरी,नर्सिग होम, एंबुलेंस एवं इनके आवागमन आदि के कार्यों के लिए जरूरी परिवहन चलते रहेंगे. इनके सहयोग के लिए जरूरी पैरा मेडिकल स्टाफ और अन्य लोगों को भी अनुमति रहेगी.

इनको मिलेगी लॉकडाउन से छूट

रक्षा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राजस्व, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम जैसी जन सुविधाएं, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, डाकघर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, चेतावनी एजेंसियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है. यही नहीं होमगार्ड, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल प्रशासन के लोगों को भी छूट है। यही नहीं जिला प्रशासन एवं राजस्व, बिजली, पानी एवं सफाई, नगर निकाय में स्वच्छता एवं जलापूर्ति आदि से संबंधित जरूरी कर्मचारियों को लॉकडाउन से छूट दी गई है.

अर्जुन सिंह की रिपोर्ट