पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को ईडी ने भेजा कारण बताओ नोटिस

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नई दिल्ली, 30 जनवरी (हि.स.)। दो दिन पूर्व ईडी ने फेमा कानून के उल्लंघन को लेकर पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को कारण बताओ नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि उन्हें दो करोड़ का जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए?
खान पर भारत से गलत तरीके से विदेशी करेंसी की तस्करी का आरोप है। उल्लेखनीय है कि 2011 के दौरान उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर डीआरआई की टीम ने हिरासत में लिया था। डीआरआई के मुताबिक वह करीब सवा तीन लाख डॉलर बिना किसी कागजात के विदेश लेकर जा रहे थे। इसी घटना को लेकर ईडी ने भी केस दर्ज किया था। इस मामले में राहत फतेह अली खान से ईडी पूछताछ कर चुकी है। खान पर भारत में म्यूजिक कार्यक्रम के जरिये विदेशी करेंसी को भारत से बाहर ले जाने के आरोप लगाए गए थे।
लिहाजा जब डीआरआई की टीम ने उनसे उन पैसों से जुड़ी और कागजात मांगे तो वह सही जवाब नहीं दे पाए। इसके चलते इस मामले में वह भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए। डीआरआई की ओर से दर्ज मामले को आधार बनाते हुए ईडी ने भी केस दर्ज किया और ईडी ने कई बार राहत से पूछताछ भी किया।
इस मामले में अब जल्द ही राहत फतेह अली खान खुद आकर या अपने वकील के मार्फत जवाब दाखिल करेंगे। उसके बाद ईडी इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।
क्या कहता है ईडी का फेमा कानून
ईडी के इस मामले में अगर फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मेंटिनेंस एक्ट) की बात करें तो यह आपराधिक मामला नहीं माना जाता है। इसके तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है लेकिन आरोप सिद्ध हो जाने पर कई गुणा जुर्माना जरूर लग जाता है। इस कानून के तहत जब्त की गई राशि का तीन सौ गुणा जुर्माना लगाया जाता है।