गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर

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नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी दस प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। यह आरक्षण सालाना आठ लाख रुपये से कम आय वाले सवर्णों को नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में दिया जाएगा। यह मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से बिना किसी तरह की छेड़छाड़ किए अगड़ी जातियों को प्रदान किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार मंगलवार को संसद में आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा। इसके लिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन का निर्णय लिया है जिसके तहत आर्थिक रूप् से पिछड़ों को धारा 15 के तहत शिक्षा संस्थानो में आरक्षण मिलेगा तथा धारा 16 के अंतर्गत नौकरी में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार, कायस्थ, बनिया व अन्य अगडी जातियों को इसका लाभ मिलेगा।
देश में मौजूदा समय में 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तय है। सरकार के इस फैसले के बाद यह बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।