Fri. May 17th, 2024

प्रधानमंत्री अनुच्छेद 360 के तहत देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं-?

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क्या होता आर्थिक आपातकाल में ?

अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति उस वक्त कर सकते हैं, जब उन्हें लगे कि देश में ऐसा आर्थिक संकट बना हुआ है, जिसके कारण भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है.

दरअसल, आर्थिक स्थिति बदतर होने पर या फिर सरकार दिवालिया होने के कगार पर आ जाती है, या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की कगार पर आ जाती है, तब इस आर्थिक आपातकाल के अनुच्छेद का इस्तेमाल किया जा सकता है.

देश में आर्थिक आपातकाल लागू होते ही आम नागरिकों के पैसों और संपत्ति पर देश का अधिकार हो जाएगा. भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है.

– राष्ट्रीय आपातकाल (नेशनल इमरजेंसी) – 352

– राष्ट्रपति शासन (स्टेट इमरजेंसी)-356

– आर्थिक आपातकाल (इकोनॉमिक इमरजेंसी) -360

हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है.

सोशल मीडिया में एक खबर खूब शेयर की जा रही है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुच्छेद 360 के तहत देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं.