देश में BS VI लागू BS4 गाड़ियों का क्या होगा..?

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  • देश में BS4 एमिशन नॉर्म्स साल 2017 में लागू हुए, जिसके बाद अब सीधे BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू कर दिए गए हैं।
  • यह वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा तकनीकी कदम है।
  • BS6 एमिशन नॉर्म्स अपेक्षाकृत सख्त हैं। बीएस6 कम्प्लायंट इंजन में मॉडर्न टेक्नॉलजी का इस्तेमाल किया जाता है

BS क्या है?

भारत सरकार मोटर वीइकल्स से निकलने वाले प्रदूषकों (पलूटेंट्स) को नियंत्रित करने के लिए मानक तय करती है। इसे बीएस, यानी भारत स्टेज कहा जाता है। ये मानक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत निर्धारित किए जाते हैं

The Ministry of Road Transport and Highways has issued notification GSR 308(E ) dated 22nd May 2020 regarding the emission norms for L7 (Quadricycle) category for BS VI. These norms are applicable from the date of notification. This notification completes the process of BS VI for all L, M and N category vehicles in India. The emission norms are in line with EU with WMTC cycle. The procedure for testing is laid down in AIS 137-Part 9.

 

BS4 के बाद सीधे BS6 क्यों?
भारत में पहली बार साल 2000 में ‘India 2000’ नाम से एमिशन नॉर्म्स लागू किए गए। इसके बाद साल 2005 में BS2 और 2010 में BS3 को लागू किया गया था। देश में BS4 एमिशन नॉर्म्स साल 2017 में लागू हुए। बढ़ते पलूशन लेवल और लंबे गैप को देखते हुए BS5 को छोड़कर सीधे BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू करने का निर्णय लिया गया।

बीएस4 गाड़ियों का क्या होगा?
1 अप्रैल से बीएस6 लागू होने के साथ ही बीएस4 वीइकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, यानी अब सिर्फ बीएस6 वीइकल्स बनेंगे। इसके साथ ही बीएस4 की सेल और इनका रजिस्ट्रेशन भी बंद होना था। मगर कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत दे दी है।

दरअसल, लॉकडाउन को देखते हुए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स असोसिएशन (FADA) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की थी। कोर्ट ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद BS4 गाड़ियों को सेल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। इसका मतलब 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 24 तारीख तक कंपनियां बीएस4 वीइकल सेल कर सकती हैं।