घर आनेवाले लोगों को 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना अनिवार्य

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राज्य के बाहर से आनेवाले लोगों के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहना अनिवार्य

बदलता बिहार डेस्क-पटना : कोरोना महामारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है. जहां नीतीश सरकार ने राज्य के बाहर से आने वाले लोगों के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है. सरकार ने फैसला किया है कि जो लोग राज्य के बाहर से आएंगे, उन्हें 21 दिनों तक हर हाल में क्वारंटाइन सेंटर के अंदर रहना होगा. सरकार इसके लिए अब हर स्तर पर जानकारी प्रचारित-प्रसारित कराएगी.

बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आज हुई सी एन जी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य नागरिकों को सबसे पहले प्रखंड स्तर के शिविरों में लाकर अनिवार्य रूप से उनका मेडिकल चेकअप कराया जायेगा. सरकार में पंचायती राज विभाग की तरफ से सभी गांव के मुखिया ग्राम कचहरी के सरपंच उनके सभी सदस्य और वार्ड पंच कोई निर्देश दिया है कि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में राज्य के बाहर से आने वाले लोगों पर सख्त नजर रखें.

सरकार ने यह तय किया है कि राज्य के बाहर से आने वाले जिन लोगों को सर्दी, खांसी या बुखार रहेगा, उनकी स्क्रीनिंग कर बाकी लोगों से उन्हें अलग रखा जायेगा. लेकिन हर हाल में बाहर से आने वाले सभी लोगों को 21 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी करनी होगी. आपको बता दें कि पहले क्वारंटाइन की अवधि 14 दिन तय की गई थी लेकिन अब राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए इसे 3 हफ्ते कर दिया है. माना जा रहा है कि इस सरकार इस बात से डरी हुई है कि राज्य के बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बड़ी हो सकती है और उनसे संक्रमण नए इलाकों में फैल सकता है. लिहाजा अब नियमों को और सख्त करने का फैसला किया गया है.