जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र बनाने को मशरक में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने ली ट्रेनिंग

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Report pankaj singh

मशरक प्रखंड के मनरेगा भवन में बुधवार को प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका सह उप रजिस्टार जन्म-मृत्यु को जन्म मृत्यु उन्मुखीकरण ट्रेनिंग दी गई। सेविकाओं को जन्म-मृत्यु उप रजिस्टार दायित्व मिलने के बाद यह ट्रेनिंग दी गई है। मौके पर बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा,सीओ ललित कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी विश्वनाथ सिंह, आंगनबाड़ी महिला प्रर्यवेक्षिका संगीता कुमारी,अमृता कुमारी ने कार्यक्रम में संयुक्त रूप से भाग लिया। मौके पर बीडीओ राजीव कुमार सिन्हा ने कहा कि अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने के लिए अब लोगों को पंचायत सेवक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इसके लिए आगनबाड़ी सेविका को 0 से 21 दिन तक जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए उप रजिस्ट्रार बनाया गया है। जिससे लोगों को जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने में सहुलियत हो। इसके लिए आगनबाड़ी सेविका को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर में जिले से आये ट्रेनर जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार सिंह और अपर सांख्यिकी पदाधिकारी अंजूम आलम ने बताया कि जन्म मृत्यु का प्रमाणिक दस्तेवाज है । जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र का निबंधन आवश्यक है। जन्म और मृत्यु घटना घटने के 21 दिन के अन्दर आंगनबाड़ी केंद्र में सूचना दर्ज कराना जरुरी है। इस अवधि में निश्शुल्क प्रमाणपत्र दिया जाता है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी को उप रजिस्ट्रार का दर्जा दिया गया है। 21 दिनों के अन्दर जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी सेविका से निश्शुल्क बनाया जाता है। वहीं 21 से 30 दिन के अन्दर 2 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ प्रखंड के पंचायत सचिव के पास अपना आवेदन देना होगा। जबकि एक माह से अधिक और एक वर्ष तक का जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र 5 रुपये विलम्ब शुल्क और एक वर्ष से ऊपर तक 10 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ पंचायत सेवक को ही आवेदन देना होगा। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी विश्वनाथ सिंह ने कहा कि उप रजिस्ट्रार को पोषक क्षेत्र में जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनाएंगे। सरकारी अस्पताल में उसी क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र बनाएंगे। कहा कि प्रत्येक जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत करने पर आंगनबाड़ी सेविका को 20 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगा।