Mon. Apr 29th, 2024

मैट्रिक परीक्षा में बाधा उत्पन्न की,तो खैर नहीं..केस दर्ज करने के साथ-साथ निलंबित भी होंगे

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पटना 17 फरवरी,2020 से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर चुके बिहार के नियोजित प्रारम्भिक शिक्षकों पर सरकार सख्त हो गई है।शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के.महाजन ने हड़ताल पर जाने वाले नियोजित प्रारम्भिक शिक्षकों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।सभी जिला पदाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को भेजे पत्र में अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य का बहिष्कार करेंगे,उन्हें सेवा से अनधिकृत अनुपस्थित मानते हुए “नो वर्क नो पे” के सिद्धांत के तहत वेतन नहीं दिया जाएगा।साथ ही कार्य पर अनुपस्थिति की अवधि सेवा में टूट मानी जाएगी।इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो भी नियोजित शिक्षक मैट्रिक परीक्षा में बाधा उत्पन्न करेंगे,उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में केस दर्ज किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैसे शिक्षकों को निलंबित करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।